अतिथि शिक्षकों को सरकार की बड़ी राहत: री-जॉइनिंग में 90% e-Attendance की अनिवार्यता से मिली छूट!
अतिथि शिक्षकों को सरकार की बड़ी राहत: री-जॉइनिंग में 90% e-Attendance की अनिवार्यता से मिली छूट! मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के लिए एक बेहद राहतभरी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लंबे समय से आ रही व्यावहारिक समस्याओं और अतिथि शिक्षकों के ज्ञापनों पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री *श्री उदय प्रताप सिंह* जी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग प्रक्रिया में ढील दी गई है। -📌 क्या है मुख्य फैसला? पूर्व में लागू नियमों के तहत अतिथि शिक्षकों को री-जॉइनिंग (पुनः सेवा में लिए जाने) के लिए न्यूनतम 90% ई-अटेंडेंस (e-Attendance) होना अनिवार्य किया गया था। लेकिन तकनीकी दिक्कतों, नेटवर्क की समस्या और विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में शिथिलता (छूट) प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सत्र 2026-27 में री-जॉइनिंग करने वाले अतिथि शिक्षकों पर लागू होगा। 💡 निर्णय के पीछे मु...